कैथल: फाइनेंस कंपनी के मकान पर कब्जा करने के आरोप में पति-पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज

फाइनेंस कंपनी द्वारा कुर्क किए गए मकान के ताले तोड़कर उसे पर कब्जा करने के आरोप में चीका पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चंडीगढ़ की उम्मीद फाइनेंस कंपनी के अधिकारी मनदीप ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि चीका निवासी राज्यपाल ने 2021 में 10 साल के लिए‌ आठ लाख 78 हजार रुपये होम लोन लिया था। जिसकी किस्त 9329 रुपये प्रतिमाह थी। समय पर किस्त अदा ना करने के कारण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैथल के आदेश अनुसार 11 अप्रैल 2023 को तहसीलदार गुहला व चीका थाना प्रभारी के मौजूदगी में मकान का कब्जा ले लिया था।

कंपनी ने रुटीन चेकअप में पाया कि राजपाल और उसकी पत्नी मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए और कब्जा कर लिया। जिस पर उन्होंने उच्च न्यायालय चंडीगढ़ मे रिट पिटिशन दायर की। जिसमें अदालत ने मकान पर दोबारा कब्जा कार्रवाई करने के आदेश दिए। राजपाल ने लोन खत्म करने के लिए 2 जनवरी 2025 तक का समय लिया था। समय पूरा होने के बाद राज्यपाल में उसकी पत्नी ने कंपनी से कोई संपर्क नहीं किया और ना ही कोई कर्ज चुकाया। वे अभी भी उसे मकान पर कब्जा करके बैठे हैं और मकान के अंदर रह रहे हैं। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

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