न्याय की जीत : सगे फूफा के भाई को रेप में 25 साल का कारावास, पचास हजार का अर्थदंड भी लगा

झांसी। न्यायालय एफटीसी कोर्ट ने नौ साल की बच्ची के साथ रेप करने के आरोप में सगे फूफा के भाई को पच्चीस साल का कारावास और पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी बच्ची के फूफा का भाई घर आया और बच्ची को घुमाने के बहाने घर ले गया था। आरोप है कि सगे फूफा के भाई ने बच्ची के साथ रेप किया। इसके बाद वह बेहोशी हालात में अस्पताल के पास छोड़कर भाग गया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम गुलारा निवासी अशोक कोरी के खिलाफ 376, 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।

इसी क्रम में अदालत ने रेप के मामले में अशोक कोरी को दोषी मानते हुए पच्चीस साल का कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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