‘जज, शर्मनाक, बिल्कुल गलत…’ HC के फैसले पर भड़की स्वाति मालिवाल

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अब विवाद छिड़ गया है। हाईकोर्ट ने इस फैसले में कहा था कि किसी महिला को गलत तरीके से पकड़ना और उसके पजामे का नाड़ा खोलना बलात्कार के अपराध के बराबर नहीं माना जा सकता। अब कोर्ट के इस फैसले पर स्वाति मालिवाल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला बेहद ही शर्मनाक है और गलत है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में 2021 में घटित एक घटना से संबंधित था, जिसमें दो आरोपियों, पवन और आकाश, ने एक 11 वर्षीय लड़की के साथ शारीरिक छेड़छाड़ की थी। इस फैसले पर स्वाति मालीवाल, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे “शर्मनाक” और “गलत” बताया और कहा कि इस तरह के फैसले समाज में गलत संदेश देंगे। उनका सवाल था कि क्या समाज यह समझेगा कि एक छोटी लड़की के साथ इस तरह की हरकत की जा सकती है और फिर भी इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले में हस्तक्षेप करने और सख्त कार्रवाई की मांग की।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस फैसले का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है और इससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को गंभीरता से लेकर जल्द कार्रवाई करने का आह्वान किया।

इस मामले में आरोपियों ने 2021 में लड़की को गलत तरीके से पकड़ा, उसके पजामे का नाड़ा तोड़ा और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की। जब लड़की ने शोर मचाया, तो आसपास के लोग वहां पहुंचे और आरोपियों को भागने पर मजबूर कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस घटना को बलात्कार के समान नहीं माना, जिस पर स्वाति मालीवाल और अन्नपूर्णा देवी ने हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की और इसे गलत माना।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें

मुखवा में पीएम मोदी ने की गंगा पूजा अंसल एपीआई पर कार्रवाई : पिता – पुत्र समेत 5 पर मुकदमा दर्ज ट्रंप ने भारत , चीन समेत देशों पर उच्च शुल्क लगाने का किया ऐलान परिजनों ने कहा – सचिन तो सिर्फ मोहरा , कत्ल के पीछे कोई ओर रूम पर चलो नहीं तो नौकरी छोड़ : नर्सिंग ऑफिसर की पिटाई