Jhansi : 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी जनपद में धारा-163

  • बिना अनुमति के जुलूस, धरना, प्रदर्शन के आयोजन पर रहेगा प्रतिबंध

Jhansi : अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि विगत वर्षों की भांति जनपद में गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, शब-ए-बरात एवं महाशिवरात्रि आदि स्थानीय पर्व आदि स्थानीय पर्व तथा सामायिक एवं प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित होना है। उक्त के दृष्टिगत जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है। इन अवसरों/कार्यक्रमों पर स्वार्थी तत्वों द्वारा अनुचित लाभ के उद्देश्य से ऐसी गतिविधियां की जा सकती है, जिससे साम्प्रदायिक, शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तथा कतिपय अवांछनीय तत्वों द्वारा आगामी त्यौहारों एवं नकल विहीन परीक्षा सम्पादित कराने में बाधा उत्पन्न की जा सकती है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0) ने निर्देश दिये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठानों के आस-पास हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा। किसी व्यक्ति, संगठन एवं संस्था द्वारा सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन, मानव रहित वाहन आदि ऐसे सदृश उड़ने वाले उपकरण जिनके माध्यम से शूटिंग, सर्वे एवं हथियारों का प्रयोग/संचालन एवं परिचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

यह प्रतिबन्ध पुलिस एवं सैन्य विभाग पर लागू नहीं होंगे। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि यह आदेश सम्पूर्ण जनपद झाँसी क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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