झांसी: हत्या के मामले में पाँच अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 30-30 हजार रुपये का जुर्माना

झाँसी। थाना टोड़ीफतेहपुर क्षेत्र में हुए एक गंभीर आपराधिक मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बर्ष 2014 में दर्ज हत्या और हत्या के प्रयास के इस मामले में झाँसी की एडीजे गरौठा कोर्ट ने पाँच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक अभियुक्त पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

दिनांक 25 जून 2014 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना टोड़ीफतेहपुर में धारा 147, 148, 149, 307, 302 भादवि एवं 7 सीएलए एक्ट व 30 ए एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।

-न्यायालय का फैसला

मामले की प्रभावी पैरवी झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं ने की। जिसके परिणामस्वरूप शुक्रवार 20 मार्च को माननीय न्यायालय एडीजे गरौठा, झाँसी ने पाँचों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

दोषी ठहराए गए अभियुक्त- 1. हीरालाल शर्मा पुत्र पुत्तीलाल, 2. रनमत शर्मा पुत्र पुत्तीलाल, 3. योगेश शर्मा पुत्र हीरालाल, 4. नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र रनमत लाल, 5. सुनील शर्मा पुत्र रनमत लाल सभी अभियुक्त ग्राम वृषिगपुरा, थाना टोड़ीफतेहपुर, झाँसी के निवासी हैं।

-मामले में पुलिस और अभियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका

इस मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी भूमिका निभाई। अभियुक्तों को दोषसिद्ध कराने में विशेष योगदान देने वाले अधिकारियों में एडीजीसी राजेन्द्र रावत, एडीजीसी संजय देव शर्मा, विवेचक उपनिरीक्षक हरिराम यादव, कोर्ट मुहर्रिर हेड कांस्टेबल रंजीत कुमार, तथा पैरोकार कांस्टेबल अतुल यादव (थाना टोड़ीफतेहपुर, झाँसी) शामिल रहे।

इस फैसले से न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपराधियों को उनके कृत्य की सजा अवश्य मिलेगी और कानून का राज स्थापित रहेगा

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