
Jhansi : एमपी/एमएलए कोर्ट ने मोंठ पुलिस को रंगदारी व डकैती के मामले में जेल में निरुद्ध सपा के पूर्व विधायक को रिमांड पर लेने की मंजूरी प्रदान कर दी है। हालांकि यह रिमांड महज 8 घंटे की ही है।
पूर्व सपा विधायक दीप नारायण यादव को रंगदारी के एक मामले में 8 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया गया है। पुलिस उनसे 19,000 रुपये की शेष रंगदारी राशि बरामद करेगी। यह मामला नवंबर 2024 में प्रेम सिंह पालीवाल की शिकायत पर दर्ज हुआ था। यादव पहले ही सरेंडर कर चुके हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी 20 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है।
सोमवार को लागू होगी रिमांड
कोर्ट ने यह रिमांड मोंठ पुलिस को मामले से जुड़े कुछ हजार रुपये की बरामदगी के लिए दी है। बताया गया कि रिमांड सोमवार को लागू होगी। यादव और दो अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट, लूट, डकैती और 32,000 रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। यादव के एक करीबी सहयोगी अशोक गोस्वामी को जमानत मिल गई है, जबकि दूसरा आरोपी अनिल यादव अभी भी हिरासत में है।
पुलिस के अनुसार, गोस्वामी से 8,000 रुपये और अनिल यादव से 5,000 रुपये बरामद किए जा चुके हैं। शेष रकम की रिकवरी के लिए पूर्व विधायक की रिमांड हेतु कोर्ट में आवेदन दिया गया था।
सपा विधायक को बुढ़ावली ले जाएगी पुलिस
अतिरिक्त जिला सरकारी वकील राजेंद्र रावत ने बताया कि मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सोमवार को पुलिस को आठ घंटे की सशर्त रिमांड दी है। रिमांड अवधि के दौरान शेष 19,000 रुपये की बरामदगी के प्रयास में यादव को उनके पैतृक गांव बुढ़ावली ले जाया जाएगा।
कब का है पूरा मामला?
यह मामला 20 नवंबर को भुजोंद गांव निवासी प्रेम सिंह पालीवाल की शिकायत पर दर्ज किया गया था। आरोप है कि 2 नवंबर को पूर्व विधायक और उनके साथियों ने उनके साथ मारपीट की, कीमती सामान लूटा और उनके स्कूल से सटी जमीन का एक टुकड़ा ट्रांसफर करने की धमकी दी। इसके साथ ही रंगदारी भी मांगी गई थी। दिसंबर 2024 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने पूर्व विधायक की 20 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्तियों को अटैच कर लिया था।










