Jammu & Kashmir : जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने केंद्र को पाकिस्तान भेजी गई 63 वर्षीय महिला को वापस लाने का दिया निर्देश

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय को 63 वर्षीय महिला को वापस लाने का निर्देश दिया जिसे पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान भेज दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की असाधारण प्रकृ िको ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया, क्योंकि याचिकाकर्ता लगभग चार दशकों से भारत में रह रहा था और उसके पास दीर्घकालिक वीज़ा था।

उच्च न्यायालय ने आदेश की तारीख (6 जून) से दस दिनों के भीतर अनुपालन का निर्देश दिया और अनुपालन रिपोर्ट के लिए मामले को 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया हैं।

न्यायमूर्ति राहुल भारती ने रक्षंदा राशिद नामक महिला की ओर से उसकी बेटी फलक जहूर के माध्यम से दायर रिट याचिका में यह निर्देश पारित किया। याचिकाकर्ता के पति शेख जहूर अहमद ने न्यायालय को बताया कि पाकिस्तान में उसकी देखभाल और संरक्षण के लिए कोई नहीं है और वह कई बीमारियों से पीड़ित है। मानवाधिकारों को पवित्र मानते हुए न्यायालय ने असाधारण निर्देश पारित किया। मानव अधिकार मानव जीवन का सबसे पवित्र घटक है और इसलिए ऐसे अवसर आते हैं जब संवैधानिक न्यायालय को मामले के गुण-दोषों के बावजूद भोग जैसे एसओएस के साथ आना चाहिए, जिस पर केवल समय रहते ही निर्णय लिया जा सकता है और इसलिए यह न्यायालय भारत सरकार के गृह मंत्रालय को याचिकाकर्ता को उसके निर्वासन से वापस लाने का निर्देश दे रहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि चूंकि उसके पास दीर्घकालिक वीजा था, इसलिए उसका निर्वासन अनुचित हो सकता है और निर्वासन के उचित आदेश के बिना भी उसे जबरन बाहर निकाला गया। यह न्यायालय इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रख रहा है कि याचिकाकर्ता के पास प्रासंगिक समय पर दीर्घकालिक विदेशी नागरिक का दर्जा था, जिसके कारण उसे निर्वासित नहीं किया जा सकता था लेकिन उसके मामले की बेहतर परिप्रेक्ष्य में जांच किए बिना और संबंधित अधिकारियों से उसके निर्वासन के संबंध में उचित आदेश लिए बिना, उसे जबरन बाहर कर दिया गया।

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