
जालौन, उरई। दो मासूम बेटियों की घर में गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर न्यायधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया कोटरा थाना क्षेत्र छिरावली गांव निवासी महेंद्र सिंह ने कोटरा थाना पुलिस को 29 अगस्त 2020 को तहरीर देकर बताया था! कि उसकी पत्नी प्रतिमा देवी घरेलू विवाद के चलते उसने अपने ही हाथों से अपनी दोनों बच्चियों की गला दबाकर हत्या कर दी थी परिजनों ने घायल महिला को इलाज के झांसी भेजा था! पुलिस ने प्रतिमा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर।
जांच पड़ताल शुरू कर दी थी पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया उसने पूछताछ में हत्या को बात कही पुलिस ने महिला को जेल भेज दिया था उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था! शनिवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने प्रतिमा को हत्या में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।