जालौन : महिला की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद, कोर्ट ने 51 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

उरई, जालौन। महिला की कुल्हाड़ी से हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने उम्र कैद की सजा सुनाई और 51 हजार रूपये जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि आटा गांव निवासी दीना यादव की 50 वर्षीय पत्नी उर्मिला 27 मार्च 2024 को उसके प्रेमी युवक जितेंद्र उर्फ लगड़ ने झाड़ियों में ले जाकर कुल्हाड़ी से सिर में वार कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने घटना के कुछ ही देर बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली थी।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका महिला से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बुधवार शाम उर्मिला जब खेत से लौट रही थी। तो रास्ते में महिला ने उसे रोक कर रुपयों की मांग की। जिस पर दोनों में कहासुनी हो गई। इसी के चलते उसने महिला की हत्या कर दी थी। मृतका के पति की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी जितेंद्र के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्जकर उसे जेल भेज दिया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर जिला जज अचल सचदेव ने जितेंद्र उर्फ लंगड़ को महिला की हत्या में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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