Jalaun : फर्जी SO-SOG प्रभारी बनकर लूट करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

Jalaun : विशेष डकैती अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने अपहरण और लूट के गंभीर मामले में आरोपियों सचिन और करुणेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए कठोर सजा दी है। दोनों खुद को SO और SOG प्रभारी बताकर वारदात को अंजाम देते थे।

विशेष न्यायाधीश (डकैती) डॉ. अवनीश कुमार ने सुनवाई के बाद दोनों को दोषी माना। अदालत ने सचिन और करुणेंद्र को धारा 392, 364 में 10-10 वर्ष कारावास, धारा 387, 420 में 7-7 वर्ष, धारा 411 में 3-3 वर्ष, धारा 504 में 1-1 वर्ष और धारा 506 में 2-2 वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि अपराध से अर्जित रकम का हिस्सा पीड़ित को दिया जाएगा।

23 जून 2019 की शाम करीब 7:30 बजे, उरई कोतवाली क्षेत्र में वादी तालिब और उनके ड्राइवर पूरन को आरोपियों ने रोक लिया। गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देकर उनका अपहरण कर लिया। पांच लाख रुपये की मांग की और 20 हजार नकद, मोबाइल फोन और चावल से लदी पिकअप लूट ली। बाद में दोनों को हाईवे पुल के नीचे छोड़कर फरार हो गए।

अगले ही दिन 24 जून को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पिकअप और पूरा माल बरामद कर लिया था। वहीं, अपर शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने अदालत से अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि आरोपियों ने गंभीर अपराध कर समाज में भय पैदा किया।

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