
उरई, जालौन। विद्युत ठेकेदार द्वारा अनुसूचित जाति के मजदूर को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने एवं अप्रशिक्षित होने के बावजूद विद्युत पोल पर चढ़ने के लिए मजबूर करने के कारण पोल से गिरकर मजदूर की रीड की हड्डी टूटने का मामला प्रकाश में आया है।
प्राप्त विवरण के अनुसार आज से लगभग चार माह पूर्ण 16 दिसंबर 2024 को समय करीब 4:00 बजे शाम को राजू पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम बरौआ थाना रावतपुरा जिला भिंड बतौर मजदूर जनपद जालौन के ग्राम सींगपुरा में विद्युत लाइन बिछाने का कार्य कर रहा था उसी समय वह पोल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस संदर्भ में घायल राजू के पिता शिवचरण ने विशेष न्यायालय (एससी एसटी एक्ट) उरई में वाद कायम कराते हुए आरोप लगाया कि दिनांक 16 दिसंबर 2024 की शाम समय करीब 4:00 बजे सींगपुरा में विद्युत लाइन बिछाने का काम चल रहा था उस दिन विद्युत पोल पर चढ़कर लाइन चढ़ाने वाला विपुल नामक मजदूर नहीं आया तो ठेकेदार शिवम दुबे निवासी सींगपुरा जिला जालौन ने मेरे पुत्र राजू को जबरन विद्युत पोल पर चढ़ा दिया जब राजू विद्युत पोल के शीर्ष पर था तभी शिवम दुबे उसे जाति सूचक एवं मां बहन की गालियां देने लगा जिससे राजू का ध्यान भंग हो गया और वह असंतुलित होकर विद्युत पोल से नीचे गिर पड़ा परिणाम स्वरूप उसकी रीड की हड्डी टूट गई और उसका निचला धड़ बेकार हो गया है।
राजू के इलाज के लिए मजदूर व मजबूर पिता शिवचरण पुत्र मनीराम ने ठेकेदार शिवम दुबे से आर्थिक मदद हेतु मिन्नतें की लेकिन मदद की जगह उसे वहां दुत्कार, गालियां व सिर्फ अपमान मिला। मजदूर शिवचरण ने शिवम दुबे के विरुद्ध जालौन कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन न्याय न मिलने पर पीड़ित पक्ष ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा परिणाम स्वरूप न्यायालय के आदेश पर कोतवाली जालौन में बीएनएस की धारा 125,125 A, 125 बी, 352, 351 (2) एवं एससी/ एसटी एक्ट की धारा 3 (2) Va के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।