
Jalaun: चूर्खी थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक नाबालिक किशोरी के अपहरण और यौन शोषण का मामला सामने आया है। इस घटना में गाँव के ही एक युवक लल्लू को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। उसने पीड़िता को पहले फुसलाया और फिर उसके साथ भाग गया। जब पीड़िता के पिता को इसकी सूचना मिली, जो कि दिल्ली में रहते हैं, तो वे तुरंत गाँव लौट आए। इस घटना से वे अत्यंत आहत और क्रोधित हैं।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपी लल्लू को गिरफ्तार कर लिया। धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने न केवल अपने अपराध को स्वीकार किया, बल्कि अन्य अवयस्क साथियों के नाम भी बताए, जो इस मामले में शामिल थे।
इस मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी ललू को POCSO अदालत (न्यायालय) के समक्ष पेश किया गया, जहाँ न्यायाधीश मुहम्मद कमर ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, उस पर 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
इस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं विश्व सिंह गोरिजार और अग्रवाल जोरिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पीड़िता के परिवार का साथ दिया और कानूनी प्रक्रिया में मदद की।
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