Jaipur : कोचिंग रेगुलेशन बिल-2025 पास होने की संभावना, जुर्माने और रजिस्ट्रेशन नियमों में बदलाव

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का बुधवार का सत्र हंगामेदार रहा। झालावाड़ स्कूल हादसा और प्रदेश में जर्जर स्कूल भवनों की स्थिति को लेकर कांग्रेस विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया।

विपक्षी विधायक विधानसभा गेट की सीढ़ियों पर नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग करने लगे। सदन के भीतर कांग्रेस विधायकों ने काली पट्टी बांधकर सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि झालावाड़ हादसे में बच्चों की मौत के बावजूद सदन में उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी गई। विरोध के रूप में विपक्ष ने विधानसभा परिसर में मृतक बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट और हरीश चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता प्रदर्शन में शामिल हुए।

कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत में लापरवाही कर रही है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ रहा है।

कोचिंग संस्थान बिल-2025 में बदलाव

सदन में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल-2025 पर भी बहस हुई। बिल में जुर्माने की राशि घटा दी गई है। अब पहली बार उल्लंघन पर ₹50,000 और दूसरी बार ₹2 लाख का जुर्माना होगा, जबकि पहले यह क्रमशः ₹2 लाख और ₹5 लाख था। इसके अलावा, 50 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था, अब यह सीमा बढ़ाकर 100 छात्रों कर दी गई है।

विशेषज्ञों के अनुसार इस बदलाव से छोटे कोचिंग संस्थानों को राहत मिलेगी और बड़े संस्थानों पर नियंत्रण बढ़ेगा। हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि जुर्माना घटाकर सरकार बड़े कोचिंग संस्थानों को फायदा पहुंचा रही है।

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