
इंदौर : सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल उमेश साहु को जिला न्यायालय ने बड़ी राहत देते हुए 32,83,566 रुपये की क्षतिपूर्ति दिलवाई है। यह दुर्घटना 26 जनवरी 2023 को हुई थी, जब उमेश साहु सोनकच्छ में पुष्पगिरी के सामने सड़क पार कर रहे थे ताकि भोपाल जाने के लिए बस में बैठ सकें। तभी भोपाल की ओर से आ रही फॉर्च्यूनर कार (एमपी 09 सीएच 6553) के चालक ने तेज़ रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उमेश के पैर, कमर, कंधा, सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं।
40 वर्षीय उमेश, जो मां शारदा ट्रैवल्स में प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, इस दुर्घटना के कारण अपने शेष जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ताओं ओमवीर सिंह (राजावत), शुभम सिंह तोमर और मनीष कौशल के माध्यम से फॉर्च्यूनर कार की बीमा कंपनी के खिलाफ जिला न्यायालय में क्षतिपूर्ति का दावा दायर किया।
अधिवक्ताओं ने अदालत में यह तर्क रखा कि हादसा वाहन चालक की लापरवाही के कारण हुआ और बीमा कंपनी को पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। न्यायालय ने इन तर्कों को सही मानते हुए कहा कि दुर्घटना ने उमेश के जीवन और भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और उन्हें न्याय दिलाना आवश्यक है।
अंततः अदालत ने फॉर्च्यूनर कार की बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह उमेश साहु को 32,83,566 रुपये के रूप में क्षतिपूर्ति प्रदान करे। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि इस राशि पर दावा प्रस्तुति की तारीख से ब्याज भी देय होगा। इस आदेश से हादसे के शिकार उमेश को बड़ी राहत और न्याय मिला है।














