Income Tax Bill : अब TDS रिफंड का क्लेम होगा आसान! जानिए नए आयकर टैक्स बिल से क्या-क्या बदला?

New Income Tax Bill 2025 : लोकसभा ने नए संशोधित इनकम टैक्स बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने सोमवार को इस बिल को पास कर दिया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां से पारित होने के बाद यह कानून बन जाएगा और अगले साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। यह 1961 में बने पुराने कानून की जगह लेगा।

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए इस विधेयक में हाउस प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। यह विधेयक राज्यसभा से पास होने और कानून बनने के बाद अगले साल 1 अप्रैल से इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा।

नए आयकर विधेयक 2025 में क्या है खास

TDS रिफंड क्लेम करना – अगर आप तय समय सीमा के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो अब भी TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) का रिफंड क्लेम कर सकेंगे।

कम्यूटेड पेंशन और ग्रेच्युटी – कुछ खास फंड्स से पेंशन पाने वालों को पूरी पेंशन पर डिडक्शन मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को मिलने वाली ग्रेच्युटी की पूरी रकम पर भी डिडक्शन दिया जाएगा।

विदेश में पढ़ाई – विदेश में पढ़ाई के लिए लिए गए कर्ज से भेजी गई रकम पर अब TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) नहीं लगेगा।

हाउस प्रॉपर्टी के नियम – हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय में म्यूनिसिपल टैक्स घटाने के बाद ही 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। प्री-कंस्ट्रक्शन पीरियड के होम लोन इंटरेस्ट पर भी डिडक्शन मिलेगा। यह डिडक्शन घर का पजेशन मिलने के बाद 5 किस्तों में लिया जा सकेगा।

टैक्स अधिकारियों के अधिकार – टैक्स अधिकारी अब जांच के लिए किसी भी लॉकर, अलमारी या कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं।

बता दें कि यह विधेयक लोकसभा से पास हो गया है और राज्यसभा से पास होने के बाद यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

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