हाथरस में जल प्रदूषण के मामले में कोर्ट ने सात लोगों को सुनाई तीन माह की सजा

  • जनहित याचिका की सुनवाई के बाद न्यायालय ने की सख्त कार्रवाई
  • 7 वर्षों से परफ्यूम फैक्ट्री व नगर पंचायत के गंदे पानी से बर्बाद हो रही थी किसानों की फसलें

हाथरस। ज़िले के हसायन में स्थित एक परफ्यूम फैक्ट्री और नगर पंचायत द्वारा बीते 7 वर्षों से लगातार खेतों में बहाए जा रहे दूषित पानी से क्षेत्रीय किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था। खेतों में बहते इस गंदे पानी ने कई किसानों की फसलों को लगातार बर्बाद किया जिससे उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया। इस जल प्रदूषण का सबसे अधिक असर उन किसानों पर पड़ा जिनकी जीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है।

इस मामले में पूर्व अध्यक्ष, उनके पति प्रतिनिधि अध्यक्ष व पूर्व ईओ समेत 7 लोगों को दोषी करार मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई गई है। इस जनहित याचिका की प्रभावशाली पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता आईपी सिंह यादव द्वारा की गई जिन्होंने इस मामले को संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

सिविल जज सीनियर डिवीजन सिकंदराराव की अदालत ने इस मामले में सुनवाई के पश्चात नगर पंचायत हसायन की पूर्व अध्यक्ष वेदवती माहौर व उनके पति पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि चंद्रप्रकाश माहौर तथा पूर्व अधिशासी अधिकारी सत्यपाल सिंह, लेखा लिपिक रामनिवास, वरिष्ठ लिपिक बाबूराम, सफाई कर्मचारी जयप्रकाश बघेल, अध्यक्ष मुख्य प्रतिनिधि रोहताश माहौर सहित कुल 7 लोगों को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराते हुए तीन माह की सिविल कारावास की सजा सुनाई।

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