Seema Pal
सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ गीत वीडियो मामले में प्रमुख शायर इमरान प्रतापगढ़ी को राहत दी है। यह मामला गुजरात सरकार द्वारा इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज की गई एक एफआईआर से जुड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है।
इमरान प्रतापगढ़ी, जो एक प्रसिद्ध शायर और कवि हैं, पर आरोप था कि उन्होंने एक गीत वीडियो में भड़काऊ और सांप्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित करने वाली सामग्री साझा की थी। इस वीडियो में कथित तौर पर ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया था, जो समुदायों के बीच घृणा और हिंसा को बढ़ावा दे सकती थी।
गुजरात पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर इमरान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि, इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोपों को नकारते हुए दावा किया कि उनका उद्देश्य कभी भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना नहीं था, बल्कि उनके गीत हमेशा शांति और सौहार्द की बात करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की आगे की सुनवाई को 30 दिन के भीतर तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी को राहत देते हुए किसी भी तरह की गिरफ्तारी से फिलहाल बचाया।
सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को इमरान प्रतापगढ़ी और उनके समर्थकों ने राहत के रूप में देखा है। इससे पहले, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और साहित्यकारों ने इमरान के खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक और सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित बताया था।
यह मामला एक महत्वपूर्ण कानूनी संघर्ष की ओर इशारा करता है, जिसमें कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा करने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।