दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में सेशंस कोर्ट का अहम फैसला, समन निरस्त

राऊज एवेन्यू सेशंस कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को निरस्त कर दिया है।

सेशंस कोर्ट ने 22 नवंबर, 2024 को मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन के आदेश पर रोक लगा दी थी। सेशंस कोर्ट ने 30 सितंबर, 2024 को प्रवीण शंकर कपूर को नोटिस जारी किया था। दरअसल, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आतिशी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। इसी आदेश को आतिशी ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 जुलाई, 2024 को आतिशी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।

प्रवीण शंकर कपूर ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने भाजपा नेताओं पर करोड़ों रुपये लेकर भाजपा में शामिल होने के लिए ऑफर देने का आरोप लगाया है, जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 28 मई, 2024 को प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है।

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