
जोधपुर : महानगर द्वितीय सत्र न्यायालय ने घरेलू विवाद के चलते पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी कानाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला पीठासीन अधिकारी रीटा तेजपाल की अदालत ने सुनाया।
मामूली कहासुनी में हत्या, बेटी हो गई मां के प्यार से वंचित
अपने फैसले में अदालत ने कहा कि पति-पत्नी के बीच मामूली कहासुनी होना स्वाभाविक है, लेकिन इस बहस के दौरान अभियुक्त द्वारा पत्नी की हत्या करना अत्यंत गंभीर अपराध है।
“इस घटना में न केवल एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी, बल्कि उसकी तीन साल की बेटी को मां के प्यार से हमेशा के लिए वंचित कर दिया गया। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती।”
घटना का विवरण : रिपोर्ट से लेकर सजा तक
लोक अभियोजक संत कुमार ने अदालत को बताया कि इस हत्या की रिपोर्ट मृतका ममता के भाई आकाश ने 18 जुलाई, 2023 को शास्त्री नगर थाने में दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि ममता का विवाह 12 वर्ष पूर्व कानाराम से हुआ था, जो उसे आए दिन मारता-पीटता और प्रताड़ित करता था।
घटना वाले दिन ममता की जेठानी ने फोन कर हत्या की सूचना दी थी। जब परिवार मौके पर पहुंचा तो ममता खून से लथपथ पड़ी मिली, और उसके गले से खून बह रहा था। वहीं अभियुक्त कानाराम मौके पर खून से सने सुए के साथ मौजूद था।
मजबूत गवाही और सबूतों के आधार पर सुनाई गई सजा
सुनवाई के दौरान मृतका की बहन ने अदालत में गवाही दी कि उसने ममता के चिल्लाने की आवाज सुनी और जब कमरे में पहुंची तो उसे गंभीर हालत में पाया। अभियोजन पक्ष के ठोस साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।