हुमायूं के बाबरी मस्जिद विवाद पर हाई कोर्ट में याचिका

Kolkata : मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा के बाद तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मामला सीधे कलकत्ता हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। हुमायूं कबीर के प्रस्ताव को संविधान विरोधी बताते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका अधिवक्ता सब्यसाची चक्रवर्ती ने दाखिल की है। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल की डिविजन बेंच ने नियमानुसार याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन जल्द ही इस पर सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।

अधिवक्ता सब्यसाची चक्रवर्ती का कहना है कि इस तरह की घोषणा से साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। साथ ही हुमायूं कबीर द्वारा दिये जा रहे विवादित बयानों पर भी न्यायालय से उचित कदम उठाने की अपील की गई है।

गौर करने वाली बात है कि हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में छह दिसंबर को बाबरी मसजिद बनाने की घोषणा की है और इसके लिए जमीन तैयार होने का दावा भी किया है। उनकी इस घोषणा के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। इसी बीच गुरुवार को पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर को निलम्बित कर दिया। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिरहाद हकीम ने साफ कहा कि पार्टी का अब उनसे कोई संबंध नहीं रहेगा।

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