
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एसआईआर (Special Summary Revision) प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इस सूची में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। पहले प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाता थे, जो अब घटकर 12.55 करोड़ रह गए हैं।
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को 6 फरवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया है। इसके बाद 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
ड्राफ्ट सूची के बाद क्या करें
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अगर किसी मतदाता का नाम नहीं है, तो वह अपने नाम को जोड़वा सकता है या आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित फॉर्म उपयोग किए जाएंगे:
- फॉर्म-6: 18 साल की उम्र पूरी कर पहली बार नया वोटर बनने के लिए।
- फॉर्म-7: वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाने, आपत्ति दर्ज कराने या पहले से शामिल नाम में सुधार के लिए।
- फॉर्म-8: निवास स्थान बदलने, वोटर सूची में सुधार, वोटर कार्ड बदलने, दिव्यांगों को चिन्हित करने के लिए।
नोट: यदि आप किसी दूसरे राज्य से यूपी में आकर बसे हैं, तो अपना नाम जोड़वाने के लिए घोषणापत्र भरना होगा, जो यूपी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
फॉर्म कहां जमा करें
- ऑनलाइन: election.gov.in / ECINET app के माध्यम से।
- ऑफलाइन: अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास जाकर जमा करें।
वोटर सूची में नाम कैसे जांचें
- https://voters.eci.gov.in पर जाएं।
- अपने राज्य, पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम दर्ज करें।
- अपना पूरा नाम, अपने अभिभावक का नाम, जिले का नाम और उम्र दर्ज करें।
- अपने विधानसभा क्षेत्र और वोटर आईडी का सीरियल नंबर भरें।
अन्य जानकारी
- दावा और आपत्ति दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।
- आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है, जहां मतदाता सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- शहरी क्षेत्रों में कम सहयोग के कारण विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे।
- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और दावे-आपत्तियों की पूरी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।
उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई पात्र मतदाता सूची में छूट न जाए और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न रहे।













