
आधार कार्ड भारत के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, जिसका उपयोग कई आवश्यक कार्यों के लिए किया जाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार धारकों को अपनी जानकारी अपडेट करने की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। हर विवरण को बार-बार बदला नहीं जा सकता और कुछ संशोधनों के लिए विशेष शर्तें लागू होती हैं। आइए समझते हैं कि आधार कार्ड में किन-किन जानकारियों को कितनी बार अपडेट किया जा सकता है।
आधार अपडेट: नाम में बदलाव
सबसे प्रमुख सीमाओं में से एक नाम बदलने की है – आप अपने जीवनकाल में केवल दो बार अपने आधार कार्ड पर नाम बदल सकते हैं। यह सीमा नाम में त्रुटि सुधारने और शादी के बाद उपनाम जोड़ने दोनों के लिए लागू होती है।
आधार अपडेट: लिंग बदलना
नाम की तरह ही लिंग परिवर्तन केवल एक बार किया जा सकता है। यदि आपने लिंग बदलते समय कोई गलती की तो इसे बाद में ठीक करना संभव नहीं होगा।
आधार अपडेट: पता में बदलाव
नाम और लिंग परिवर्तन के विपरीत, आधार कार्ड पर पता बदलने और अपडेट करने की कोई सीमा नहीं है। आप इसे कई बार बदल सकते हैं, जो उन व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक है जो बार-बार स्थानांतरित होते रहते हैं। आप पानी बिल, बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट जैसे दस्तावेजों का उपयोग करके अपना पता अपडेट कर सकते हैं।
आधार अपडेट: जन्म तारीख में बदलाव
आधार कार्ड में जन्म तिथि में भी केवल एक बार बदलाव किया जा सकता है। उसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए, जन्म तिथि में बदलाव कराते समय सोच-समझकर निर्णय लें।














