एयरपोर्ट से कितनी दूर होनी चाहिए रिहायशी कॉलोनी, क्या कहते हैं नियम?

अहमदाबाद में हाल ही में हुए विमान हादसे ने देशभर में चिंता की लहर दौड़ा दी है। इस हादसे की जांच कई कोणों से की जा रही है—क्या यह तकनीकी खामी थी, लापरवाही, साइबर अटैक या फिर कोई आतंकी एंगल? इन सभी बिंदुओं पर एजेंसियां काम कर रही हैं।

इसी बीच एक और अहम सवाल सामने आया है—क्या एयरपोर्ट के पास रिहायशी कॉलोनियां होना सुरक्षित है? अगर नहीं, तो फिर उनके लिए तय दूरी क्या होनी चाहिए?

DGCA की सख्ती: अधिकारियों पर कार्रवाई

इस मामले में एयर इंडिया के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को क्रू शेड्यूलिंग में गड़बड़ी के चलते हटाया गया है। डीजीसीए (DGCA) ने उन्हें सभी भूमिकाओं से तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया है। यह कदम एयर सेफ्टी को लेकर बढ़ती गंभीरता को दर्शाता है।

एयरपोर्ट और कॉलोनी के बीच कितनी होनी चाहिए दूरी?

विशेषज्ञों के मुताबिक, रिहायशी इलाकों और एयरपोर्ट के बीच सुरक्षित दूरी का निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे:

  • एयरपोर्ट का आकार और रनवे की संख्या
  • विमानों की आवाजाही की तीव्रता
  • शोर स्तर (Noise Pollution)
  • स्थानीय विकास नियम और शहरी नियोजन नीतियां

क्या कहती हैं रिपोर्ट्स?

एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार, हवाई अड्डे से कम से कम 5 से 10 किलोमीटर दूर रिहायशी कॉलोनियों का होना अपेक्षित है, ताकि निवासियों को विमान के शोर और प्रदूषण से राहत मिल सके।

कुछ मामलों में यह दूरी 20 किलोमीटर या उससे अधिक भी हो सकती है, खासतौर पर बड़े अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स के लिए।

एक अन्य अध्ययन बताता है कि जो लोग 9.6 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, उनमें अस्थमा, हृदय रोग और अन्य श्वसन संबंधी समस्याओं की आशंका अधिक देखी गई है।

निर्माण की ऊंचाई पर क्या हैं नियम?

हवाई अड्डों के आसपास की जमीन पर भवन निर्माण से जुड़ी सख्त शर्तें होती हैं:

  • एयरपोर्ट के पास नो कंस्ट्रक्शन जोन (No Construction Zone) घोषित किया जाता है।
  • इस क्षेत्र में कोई भी निर्माण तभी संभव है जब वह एयर ट्रैफिक और सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन करता हो।
  • आमतौर पर रनवे से कुछ किलोमीटर के दायरे में केवल 1 या 2 फ्लोर तक ही निर्माण की अनुमति दी जाती है।
  • DGCA और AAI (एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के अनुसार, इमारत की ऊंचाई की मंजूरी ओब्स्टैकल लिमिटेशन सरफेस (OLS) मानकों के तहत दी जाती है।

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