हनी सिंह को बड़ी राहत, ‘मखना’ गाने वाले केस में एफआईआर रद्द

मोहाली : रैपर यो यो हनी सिंह (हरदेश सिंह औलख) को मोहाली की राष्ट्रीय लोक अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके 2018 के चर्चित गाने ‘मखना’ में महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक और अश्लील शब्दों के इस्तेमाल से जुड़े छह साल पुराने मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर एफआईआर रद्द कर दी।

क्या था मामला
यह एफआईआर मोहाली के मटौर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और 509, आईटी एक्ट की धारा 67 और महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज की गई थी। शिकायत पंजाब राज्य महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष मनीषा गुलाटी और एएसआई लखविंदर कौर ने दर्ज कराई थी।

अदालत का आदेश
सुनवाई के दौरान दोनों शिकायतकर्ताओं ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी अनीश गोयल ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया। इसके साथ ही हनी सिंह के खिलाफ यह मामला आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया।

2019 में मचा था विवाद
गाना ‘मखना’ रिलीज़ होने के बाद इसके बोल और समाज पर उनके असर को लेकर 2019 में काफी विवाद हुआ था। पंजाब महिला आयोग ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए गाने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी। लोक अदालत के फैसले के साथ यह विवाद अब पूरी तरह खत्म हो गया है।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें