
हिसार, हरियाणा: हिसार नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए प्रॉपर्टी आईडी के सेल्फ सर्टिफिकेशन (स्व-सत्यापन) को अनिवार्य कर दिया है। नगर निगम आयुक्त नीरज कुमार ने प्रॉपर्टी टैक्स शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए कि नागरिक जल्द से जल्द अपनी संपत्तियों का स्वयं सत्यापन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रॉपर्टी का स्व-सत्यापन क्यों है ज़रूरी?
निगम आयुक्त ने कहा कि स्व-सत्यापित प्रॉपर्टी होने से नागरिकों को कई लाभ मिलते हैं:
- कानूनी अधिकारों की पुष्टि: संपत्ति पर कानूनी स्वामित्व स्पष्ट होता है।
- वित्तीय सुरक्षा: यह आपकी संपत्ति को निवेश योग्य बनाता है।
- बेचने में सुविधा: सत्यापित संपत्ति खरीदारों के लिए अधिक आकर्षक होती है।
- सरकारी छूट का लाभ: समय-समय पर मिलने वाली टैक्स छूट व योजनाएं केवल सत्यापित संपत्तियों को मिलती हैं।
- डाटा में सुधार की सुविधा: कोई भी जानकारी गलत होने पर उसे स्वयं अपडेट किया जा सकता है।
कैसे करें अपनी प्रॉपर्टी का ऑनलाइन सत्यापन?
आप www.ulbhryndc.org पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी का स्व-सत्यापन कर सकते हैं:
स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:
- वेबसाइट www.ulbhryndc.org पर जाएं
- मोबाइल नंबर डालकर OTP से लॉगिन करें
- अपनी प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करें
- संबंधित विवरण (नाम, क्षेत्रफल, पता आदि) को सत्यापित करें
- सही हो तो “हां”, गलत हो तो “नहीं” पर क्लिक करें
- अंत में “विवरण सत्यापित करें” पर क्लिक करके सबमिट करें
👉 यदि कोई जानकारी गलत है, तो आप तुरंत सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बड़े डिफाल्टरों पर कार्रवाई तय
निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि:
- प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों की सूची बनाई जाए
- उन्हें नोटिस भेजा जाए
- निर्धारित समय तक टैक्स जमा न करने पर प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई की जाएगी
समस्या आने पर क्या करें?
यदि आपको सत्यापन में कोई समस्या आती है, तो आप अपने क्षेत्र के नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
निगम आयुक्त की अपील
“शहरवासी जिम्मेदार नागरिक बनकर अपनी प्रॉपर्टी का सत्यापन स्वयं करें और नगर निगम की योजनाओं का लाभ उठाएं।” – नीरज कुमार, निगम आयुक्त, हिसार