हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य चयन आयोग की परीक्षाओं में किए बड़े सुधार

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य चयन आयोग की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव किए हैं। आयोग (व्यवसाय एवं प्रक्रिया) नियम 2024 में संशोधन कर सभी भर्ती परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने का निर्णय लिया गया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी की है।

अब राज्य चयन आयोग की सभी परीक्षाओं में सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य होगी। परीक्षा में गड़बड़ी, हैकिंग या ब्लूटूथ/अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर अभ्यर्थी को आजीवन परीक्षा देने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

प्रश्नपत्र और उत्तरपुस्तिकाओं की सुरक्षा
सभी प्रश्नपत्र और उत्तरपुस्तिकाएं स्ट्रॉन्ग रूम में डबल लॉकर और 24 घंटे निगरानी में रखी जाएंगी। रिकॉर्ड कम से कम एक वर्ष तक सुरक्षित रहेगा। समान योग्यता वाले पदों को क्लब किया जाएगा, जबकि नियमित और जॉब ट्रेनी पद अलग रखे जाएंगे। एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड और बारकोड होंगे और परीक्षाओं से संबंधित सूचनाएं SMS और ईमेल के माध्यम से दी जाएंगी। विभागों को ऑनलाइन भर्ती प्रस्ताव भर्ती निदेशालय के माध्यम से भेजने होंगे, जबकि अन्य बोर्ड, निगम और उपक्रम भी सरकार की मंजूरी से रिक्तियां भेज सकेंगे।

आवेदन और परीक्षा प्रक्रिया

  • आवेदन की न्यूनतम अवधि 21 दिन तय की गई है।
  • सभी अधिकारियों और पेपर सेटर्स को नो-रिलेशन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा।
  • उम्मीदवारों की संख्या कम होने पर परीक्षा OMR शीट पर आयोजित होगी।
  • गलत श्रेणी भरने पर केवल निर्धारित समय में सुधार का मौका मिलेगा।
  • दृष्टिबाधित/विकलांग उम्मीदवारों को लिखने के लिए सहायक उपलब्ध होगा और हर घंटे के लिए 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

नकल और गड़बड़ी पर सख्त नियम
नकल या गड़बड़ी में संलिप्त पाए जाने पर 10 साल की सजा और आजीवन परीक्षा देने से रोक लागू होगी। कंप्यूटर हैकिंग, रिमोट सर्वर छेड़छाड़, ब्लूटूथ/वाई-फाई या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग गड़बड़ी और नकल की श्रेणी में आएगा।

अन्य प्रमुख बदलाव

  • प्रदेश से बाहर के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा।
  • आयोग की फीस सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तय होगी।
  • परीक्षा नियंत्रक आयोग के सचिव होंगे, अतिरिक्त नियंत्रक का काम सहायक रजिस्ट्रार/अनुभाग अधिकारी देखेंगे।
  • आहरण एवं संवितरण अधिकारी विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष और संयुक्त नियंत्रक होंगे।
  • बैठकों का एजेंडा सचिव/सहायक रजिस्ट्रार तैयार करेंगे और मिनट्स 7 दिनों के भीतर प्रसारित होंगे।
  • उम्मीदवारों की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके शैक्षणिक संस्थान मान्यता प्राप्त हों।
  • आवेदन का सारांश अंतिम तिथि के अगले दिन तैयार किया जाएगा और परीक्षा केंद्र बुनियादी ढांचे के आधार पर चयनित होंगे।
  • नियंत्रक पेपर सेटर और मूल्यांकनकर्ताओं का प्रबंधन करेंगे।

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