हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला : अब पिछली तीन पोस्टिंग के आधार पर होंगे तबादले

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी कर्मचारी का तबादला उसकी पिछली तीन पोस्टिंग, वहां बिताए कार्यकाल और वर्तमान स्टेशन की श्रेणी के आधार पर ही किया जाएगा। इसके लिए कार्मिक विभाग ने व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 में नया प्रावधान जोड़ा है और इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

नई व्यवस्था के तहत अब हर तबादले के लिए “ट्रांसफर परफार्मा” आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। बिना परफार्मा के जारी तबादला आदेश को अवैध माना जाएगा और ऐसे आदेश पारित करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कार्मिक सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, जिला उपायुक्तों, मंडलायुक्तों और निगम बोर्डों के प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर कहा है कि अब किसी कर्मचारी के तबादले से पहले यह बताना अनिवार्य होगा कि—

  • कर्मचारी ने संबंधित स्थान पर न्यूनतम कार्यकाल पूरा किया है या नहीं,
  • स्थानांतरण की प्रशासनिक या सार्वजनिक आवश्यकता क्या है।

ट्रांसफर परफार्मा में कर्मचारी को अपनी पिछली तीन नियुक्तियों का पूरा विवरण, प्रत्येक स्थान पर बिताए गए समय की अवधि, वर्तमान तैनाती की श्रेणी (कठिन, सामान्य या दूरस्थ क्षेत्र) और प्रस्तावित स्थान का उल्लेख करना होगा।

सरकार का कहना है कि इस नई प्रणाली से मनमाने तबादलों पर अंकुश लगेगा और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। साथ ही, यह नीति कर्मचारियों में समान अवसर की भावना को भी मजबूत करेगी। पहले जहां कुछ अधिकारी लंबे समय तक एक ही जगह तैनात रहते थे, वहीं अन्य को बार-बार बदला जाता था। अब हर तबादले के पीछे दस्तावेजी औचित्य होगा, जो भविष्य में ऑडिट या जांच के दौरान प्रस्तुत किया जा सकेगा।

इस कदम से हिमाचल सरकार का उद्देश्य है — “पारदर्शी, जवाबदेह और न्यायपूर्ण तबादला प्रणाली” स्थापित करना।

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