
रामपुर बुशहर। रामपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अदालत ने पीड़िता को सरकार की ओर से एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।
उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि घटना 26 जनवरी 2024 को हुई, जब पीड़िता गणतंत्र दिवस कार्यक्रम देखने ज्यूरी गई थी। इस दौरान आरोपी से उसकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच पहले से फोन पर बातचीत होती थी। आरोपी ने रामपुर में कार्यक्रम का झांसा देकर पीड़िता को अपने साथ ले गया। शराब पीकर आरोपी ने पीड़िता को एक गेस्ट हाउस में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।
अगले दिन आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता को अपने घर ले गया, जहां लगभग छह माह तक वह रही और इस दौरान गर्भवती हो गई। आरोपी ने गर्भपात करवाने के लिए गोलियां दीं, जिससे पीड़िता की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई। इसके बाद आरोपी उसे रामपुर बस अड्डे पर छोड़कर फरार हो गया।
पीड़िता ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले में अदालत ने 15 गवाहों के बयान दर्ज किए और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को बार-बार दुष्कर्म करने का दोषी पाया। अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के तहत पीड़िता को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया। मामले की पैरवी सरकार की ओर से उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
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