दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ईडी की चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट के संज्ञान लेने को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने मामले पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन चलाने की ईडी ने अनुमति नहीं ली थी। उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर गलती की है। चौधरी ने कहा कि सिसोदिया पर लगाए गए आरोप उनके उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान के हैं, जब वे बतौर लोकसेवक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसके बावजूद ईडी ने सिसोदिया के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट में अभियोजन चलाने के लिए कोई अनुमति नहीं ली।
याचिका में कहा गया है कि अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत लोकसेवक के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति के बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेना कानून-सम्मत नहीं है, इसलिए उस आदेश को निरस्त करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को सिसोदिया को जमानत दी थी। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को इससे पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था।