स्कूल मर्ज नीति पर हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी, फैसला जल्द आने की उम्मीद

लखनऊ। स्कूल मर्ज मामले के खिलाफ़ याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीट की कोर्ट नंबर सात में शुक्रवार को सुनवाई हुई। यह सुनवाई 2 बजकर 15 मिनट से सुनवाई शुरू हुई थी। और करीब 4 बजकर 15 मिनट तक न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने स्कूल मर्जर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की इस दौरान बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अधिवक्ता अनुज कुदेशिया और अधिवक्ता संदीप दीक्षित ने सरकार का पक्ष रखा। और स्कूल मर्ज नीति को अच्छी शिक्षा, और बेहतर व्यवस्था के साथ बच्चों के हित में बताया याचियों की ओर से अधिवक्ता एल पी मिश्र और गौरव मेहरोत्रा ने पक्ष रखा न्यात मूर्ति ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और बिना अग्रिम तारीख़ तय किए फैंसला सुरक्षित रख लिया। एल पी मिश्र के जूनियर अधिवक्ता ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत में बताया कि सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं के पास जवाब ही नहीं है। जो कोर्ट में दावे के साथ पेश कर सकें न्यायमूर्ति ने दोनों पक्षों को सुना और सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से फैसला बच्चों के भविष्य के साथ दिखाई दिया। लेकिन फैसला नहीं दिया। लेकिन उम्मीद है कि सोमवार या मंगलवार में फ़ैसला सुनाया जा सकता है। सुनवाई के बाद इस मामले में कई ज़िलों के शिक्षकों ने सरकार के स्कूल मर्ज मामले को सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षानीति के ख़िलाफ़ बताया और कहा कि सरकार इस नीति से आज 5000 स्कूलों को मर्ज कर रही है। कल और ज़्यादा स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। जिसका असर बच्चों के साथ शिक्षकों पर भी दिखाई देगा।

जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए उस उम्र में बच्चे कोर्ट में हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीतापुर जनपद के 51 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र- छात्राओं ने स्कूल मर्ज नीति के ख़िलाफ़ याचिक दायर कराई थी। और सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि स्कूल मर्ज होने के बाद दूर स्कूल जाने में मुश्किल आएगी। और अधिक दूरी तय करने में शिक्षा प्रभावित होगी। इसी के साथ स्कूल मर्ज नीति को शिक्षा नीति और सर्व शिक्षा अभियान के ख़िलाफ़ बताया। फिलहाल इस मामले में अभी कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा।

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