कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को हाईकोर्ट ने दी जमानत की राहत: बलात्कार के मामले में जेल में हैं बंद

  • पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, ट्रायल होगा शुरू
  • यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद है सांसद राकेश राठौर

सीतापुर। लोकसभा के सांसद राकेश राठौर को आज करीब डेढ़ माह के बाद जमानत मिल गई है। वह अभी सीतापुर जिला जेल में यौन शोषण के आरोप में बंद हैं। जमानत हाईकोर्ट के द्वारा दी गई है। वहीं पुलिस ने आज चार्ज सीट दाखिल कर दी है जिस पर ट्रायल शुरू करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं।

आपको बताते चलें कि बीती 17 जनवरी को सांसद राकेश राठौर के खिलाफ शहर कोतवाली की एक पीड़िता ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था जिसके परिपेक्ष में पुलिस ने उनको उनके आवास से 29 जनवरी को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए जिला जेल भेज दिया था।

जिसके बाद जमानत की याचिका स्थानीय स्तर पर न्यायालय में दी गई थी। जहां से उनकी जमानत को खारिज कर दिया गया था। सांसद के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में उनकी जमानत को लेकर याचिका दायर की थी जिस पर बीते तीन बार उन्हें तारीख दी गई थी।

इसी परिपेक्ष में आज 11 मार्च की तारीख लगी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने जमानत की मंजूरी दी है। बताया जाता है कि हाई कोर्ट ने जमानत को मंजूर करते हुए ट्रायल शुरू करने का भी आदेश दिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में चार्ज सीट दाखिल कर दी है।

अभी जेल में ही रहना होगा सांसद को ……

  • जमानत मिली पर अभी जेल से नहीं निकलेंगे सांसद
  • पुलिस ने अपनी चार्जषीट में धारा 69 की बढ़ोत्तरी
  • इस धारा पर भी सांसद को करानी होगी जमानत
  • सांसद के जेल से बाहर निकलने के सपने पर फिरा पानी


सीतापुर। न्याायिक अधिकारिक सूत्र बताते हैं कि सांसद को जमानत जरूर मिल गई है लेकिन उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। न्याायिक सूत्रों के मुताबिक पुलिस द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें धारा 69 की बढ़ोत्तरी की गई है। चूंकि यह धारा चार्जशीट पर सामने आई है इसलिए इस धारा की भी सांसद को जमानत करानी होगी तभी वह जेल से बाहर निकलेगे। इस धारा के तहत न्याायिक अधिवक्ताओं का कहना है कि किसी को नौकरी का झांसा या प्रलोभन देकर उसका शोषण करने पर लगाई जाती है। आपको बताते चलें कि जब सांसद पर मुकदमा दर्ज हुआ था तब उन पर लगाई गई धाराओं में इस धारा का कोई जिक्र नहीं था बाद में चार्जशीट दाखिल करने पर यह धारा अधिवक्ताओं की जानकारी में आई है। अब उन्हें इस धारा में भी जमानत लेनी होगी तभी वह जेल से छूटेंगे।

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