
New Delhi : दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दलीलें रखने के लिए अंतिम अवसर दिया है। जस्टिस रविंद्र डूडेजा ने मामले की अगली सुनवाई नवंबर में करने का आदेश दिया।
दरअसल, मंगलवार को ईडी की ओर से कहा गया कि एएसजी एसवी राजू आज उपलब्ध नहीं हैं और वो उच्चतम न्यायालय में एक मामले में व्यस्त हैं। तब कोर्ट ने कहा कि आप अपनी दलीलें अगली सुनवाई की तिथि पर करें। इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा।
इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून, 2024 को गिरफ्तार किया था। ईडी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रखी है और सीबीआई के मामले में नियमित जमानत मिल चुकी है।
यह भी पढ़े : Mathura : धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने की प्रेमानंद महाराज से भेंट, की स्वास्थ्य लाभ की कामना