
नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले की बुधलाकोट ग्रामसभा, उधम सिंह नगर की कुछ ग्राम सभाओं और बड़कोट (उत्तरकाशी) नगर पालिका क्षेत्र में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में बाहरी व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाने के खिलाफ दाखिल तीन जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद तीनों याचिकाएं निस्तारित करते हुए कहा कि चूंकि पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं, ऐसे में यदि किसी प्रत्याशी या मतदाता को आपत्ति है, तो वे चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सफाई
सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि शिकायतों के आधार पर वोटर लिस्ट की जांच की गई। जिन लोगों के नाम संदिग्ध पाए गए, उन्हें सूची से हटा दिया गया है। साथ ही जिन वीडीओ (ग्राम विकास अधिकारी) ने बिना सत्यापन के नाम जोड़े, उन्हें निलंबित किया गया है। ऐसी ही कार्रवाई बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र में भी की जा रही है।
क्या थी याचिका में आपत्ति
बुधलाकोट निवासी आकाश बोरा द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि ग्रामसभा की वोटर लिस्ट में 82 बाहरी लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें से कई उड़ीसा और अन्य राज्यों के निवासी हैं। शिकायत के बाद एसडीएम द्वारा जांच समिति गठित की गई, जिसने 18 बाहरी लोगों की पुष्टि की, लेकिन उनका नाम अंतिम सूची से नहीं हटाया गया।
बाद में याचिकाकर्ता ने कोर्ट में ऐसे ही 30 अन्य संदिग्ध नामों की सूची भी पेश की, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
कोर्ट के सवाल और निर्देश
हाईकोर्ट ने आयोग से पूछा कि वोटर लिस्ट तैयार करते समय क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या निवास प्रमाण जैसे दस्तावेजों की जांच की गई थी? यदि की गई है तो उसका रिकॉर्ड पेश किया जाए, अन्यथा यह स्पष्ट किया जाए कि सिर्फ मौखिक जानकारी के आधार पर नाम दर्ज किए गए थे।
पंचायत चुनाव का परिणाम जारी
उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 के अधिकतर परिणाम घोषित हो चुके हैं। 358 जिला पंचायत सदस्य पदों में से सभी, 2,974 में से 2,972 क्षेत्र पंचायत सदस्यों और 7,499 में से 7,479 ग्राम प्रधान पदों के नतीजे आ चुके हैं। अब केवल 20 सीटों पर परिणाम आना बाकी है।