राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 23 को

Sultanpur : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में मंगलवार काे सुनवाई हुई। काेर्ट में कोतवाली देहात क्षेत्र के पीताम्बरपुर निवासी गवाह अनिल मिश्र की गवाही दर्ज की गई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गवाह से जिरह शुरू की, लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी। न्यायालय ने शेष जिरह के लिए 23 सितंबर की तिथि नियत की है।

भाजपा नेता एवं कोआपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने मंगलवार को बताया कि मामला वर्ष 2018 का है। 4 अगस्त को विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का वाद दाखिल किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु की एक जनसभा में उस समय भाजपा अध्यक्ष रहे अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।इससे आहत होकर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया।

कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। दर्जनभर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा था कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।

वर्ष 2025 के शुरुआत में 2 जनवरी को जिरह पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने 10 जनवरी व 22 जनवरी की तारीख नियत की थी, लेकिन इन दोनों ही तिथियों पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई पुनः टल गई थी। 30 जनवरी को तिथि नियत हुई तो राहुल के अधिवक्ता काशी शुक्ला के अस्वस्थ होने के चलते जिरह नहीं हो सकी थी। 11 फरवरी को कोर्ट में जिरह पूर्ण करने के लिए सुनवाई की तिथि नियत की गई थी। जिसमें राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने परिवादी से जिरह किया, जिरह पूर्ण होने के बाद अगले गवाह से जिरह के लिए तीन बार से तिथि ही नियत हो रही है।अप्रैल और मई जुलाई, अगस्त मे भी माह में सुनवाई के लिए कोर्ट की तारीख लगी रही।

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