
हाथरस : उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत जनपद हाथरस में एक पोक्सो मामले में माननीय न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के पोक्सो अभियोग में अभियुक्त अकबर चिट्टी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 18,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
मामला वर्ष 2022 का है, जिसमें अभियुक्त द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म किए जाने का आरोप सिद्ध हुआ। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 363, 366, 376 भादवि एवं पोक्सो अधिनियम की धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस ने मात्र 15 दिनों में विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
महिला एवं बाल अपराधों में त्वरित और कठोर सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को कठोर दंड मिला। पुलिस प्रशासन ने इसे महिला सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है।










