Hathras : न्यायालय ने आर्म्स अधिनियम के अभियुक्त को 3 वर्ष कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई

Hathras : हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 238/2021, धारा 3/25/27 आर्म्स अधिनियम के तहत रामू पुत्र घूरेलाल निवासी ग्राम मऊ, थाना खैर, जनपद अलीगढ़ के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूरी की गई और आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान और पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय ने आज दिनांक 20.नवंबर.2025 को अभियुक्त रामू को 3 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह कार्रवाई अभियोजन और पुलिस की सक्रिय भूमिका के चलते सफल रही।

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