
Hathras : थाना हाथरस गेट में पंजीकृत दहेज हत्या प्रकरण (मु0अ0सं0 444/2014) में अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र नरायण स्वरूप उर्फ बन्द्री प्रसाद के विरुद्ध अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
अभियुक्त को धारा 304बी भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 498ए भादवि में 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड, तथा धारा 3/4 दहेज अधिनियम में 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड की सजा दी गई।
यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान तथा पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के तहत की गई। अभियोग की विवेचना तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण की गई तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।












