Hathras : न्यायालय ने हत्या के प्रयास के आरोपी को सुनाई 5 साल की सजा

Hathras : उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण की दिशा में हाथरस पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, थाना सादाबाद क्षेत्र में हत्या के प्रयास के एक मामले में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

मामले के अनुसार, थाना सादाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0 283/2003 के तहत धारा 307 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त मुकेश पुत्र निरोत्तम सिंह जाटव निवासी नगला मोहन भाग कुरसण्डा के विरुद्ध मामला दर्ज था। पुलिस ने इस मामले में विवेचना को तत्परता और गुणवत्ता के साथ पूरा कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।

पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले को प्राथमिकता दी और न्यायालय में प्रभावी तथा सशक्त पैरवी कराई। अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों के आधार पर, माननीय एडीजे प्रथम, हाथरस ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया।

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