
नई दिल्ली : सोशल मीडिया पर हाल ही में एक पोस्ट वायरल हो रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दी गई है। इस पोस्ट में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का फर्जी आदेश भी दिखाया गया था।
आयकर विभाग का आधिकारिक बयान
आयकर विभाग ने 14 सितंबर, 2025 को स्पष्ट किया कि यह खबर पूरी तरह गलत है। ITR दाखिल करने की समय सीमा पहले 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 किया गया था। इस तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी नोटिस पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया अफवाहों पर ध्यान न दें।
आयकर विभाग ने बताया कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 6 करोड़ से अधिक ITR फाइल हो चुके हैं। करदाताओं की सुविधा के लिए 24×7 हेल्पडेस्क, कॉल सेंटर, लाइव चैट और सोशल मीडिया सहायता उपलब्ध कराई गई है। बिना जुर्माने के अंतिम तारीख 15 सितंबर, 2025 ही है। करदाता समय पर रिटर्न दाखिल करें।