
[ महिला सरपंच ]
हरियाणा। गणेशपुर भोरियां पंचायत में हुए सरपंच चुनाव में चंपा देवी को उनकी शैक्षणिक योग्यता के मामले में अयोग्य करार दिया गया है। यह निर्णय 2 नवंबर 2022 को संपन्न हुए चुनाव से संबंधित है। दूसरी उम्मीदवार अंजू बाला ने इस मामले को लेकर सिविल कोर्ट कालका में चुनाव पिटिशन दायर की थी, जिसमें उन्होंने चंपा देवी की शैक्षणिक योग्यता को फर्जी बताया था। इस पिटिशन को उनकी वकील दीपांशु बंसल ने 29 नवंबर 2022 को दायर किया था।
इस मामले में अदालत ने चंपा देवी की शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की प्रमाणिकता की जाँच की, जिसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह निर्णय स्थानीय प्रशासन और चुनावी प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता की सत्यता पर ध्यान दिया जा रहा है।