हरिद्वार: हत्या के मुकदमे प्रस्तुत की गई दलीलें

हरिद्वार। पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट का आयोजन एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं की ओर से किया गया। इस कोर्ट में सरकार बनाम रतन आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत हत्या का मुकदमा कॉलेज के छात्र-छात्राओं द्वारा पक्ष और विपक्ष में लड़ा गया जिसमें कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की तरफ से दलीलें प्रस्तुत की

जिसमें जज की भूमिका में कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार तिवारी ने मुल्जिम के खिलाफ तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए अरविंद एवं रोहन को आजीवन कारावास व रतन को मृत्यु दंड की सजा सुनाई अभियोजन पक्ष की तरफ से सानिया, तबस्सुम, मोहम्मद, नयियर जेब अहमद, मीनाक्षी, मोहम्मद नसरुद्दीन, नूर आलम, सिया रानी, अखिलेश, ईशान, शिशमान दुबे सत्यम, प्रियांशु, मुकुल, अंकित ललिता, अलीशा, कात्यायना बचाव पक्ष की तरफ से पूजा, जीशान, नैना, जीशान मंसूरी, अफसाना, आशीष चतुर्वेदी गोल्डी, अंजलि, ममता, सुरभि, सुरातमिका, ओंकारनाथ, अभिमन्यु, संजीत, उर्वशी, क्षितिज, कमल, भदौरिया, प्रतिभा सैरभ आदि

अपने-अपने तर्क दिए बचाव पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें प्रस्तुत की कालेज के प्रबंधक कमल शर्मा, निदेशक शिवम शर्मा, नेहा शर्मा आदि ने सभी को आशीर्वाद दिया। कॉलेज की शिक्षिकाएं शीतल चौहान, दिव्यांश रूपाली नीलू आदि मूट कोर्ट में मौजूद रहे। अंत में कालेज के प्राचार्य ने सभी छात्र-छात्राओं को कानून की बारीकियों से अवगत कराया।

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