
गुरुग्राम : बिना सी-फॉर्म भरे बिना पुलिस को सूचना दिए विदेशी नागरिक को घर में ठहराने वाले मकान मालिक के खिलाफ पुलिस ने शुक्रवार को केस दर्ज किया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने शुक्रवार को बताया कि विदेशी अधिनियम के तहत मकान मालिक पर केस दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से थाना खेडक़ी दौला मानेसर जोन में पुलिस टीम द्वारा होटलों व पीजी का निरीक्षण किया गया। इस दौरान गांव सिकंदरपुर स्थित मकान में विदेशी नागरिक के ठहरने की सूचना मिली। थाना खेडक़ी दौला मानेसर जोन ये हेड कांस्टेबल सज्जन सिंह व टीम द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई।
जांच में पाया कि मकान मालिक राजेंद्र पुत्र रामनिवास गांव सिकंदरपुर बढा थाना खेडक़ी दौला ने अपने किराये के मकान में एक विदेशी महिला पासपोर्ट नंबर-एके-0055792, नाम गोठू शेने निवासी केनिया को ठहराया था। मकान मालिक ने उसका ना तो सी-फार्म भरा था और ना ही पुलिस को उसे ठहराने की सूचना दी थी। पुलिस टीम द्वारा मकान मालिक के खिलाफ थाना खेडक़ी दौला में विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केसस दर्ज किया गया है।
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