GST अपडेट : मसाले खरीदने से पहले जान लें नया टैक्स ढांचा…जानें क्या होगा सस्ता और क्या महंगा

नई दिल्ली। मसाले हर भारतीय रसोई की जान हैं। हल्दी, नमक-मिर्च के बिना कोई भी व्यंजन अधूरा लगता है। 22 सितंबर से देशभर में कई वस्तुओं और सेवाओं के दाम बदलने जा रहे हैं, जिनमें घर में इस्तेमाल होने वाले मसाले भी शामिल हैं।

मसालों पर नया GST दर

मसालानया GSTपुराना GST
खड़े मसाले (नो ब्रांड)0%0%
खड़े मसाले (ब्रांड)5%5%
पाउडर मसाले (नो ब्रांड)5%5%
ब्रांड पाउडर मसाला5% या 18%5% या 12%
मिश्रण मसाले (सांभर, बिरयानी मसाला आदि)5% या 18%5% या 12%

ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होने वाले ब्रांडेड मसालों पर अब GST 5% या 18% लगेगा, जो पहले 5% या 12% था। रेडीमेड मसाले जैसे सांभर मसाला, बिरयानी मसाला, पाउडर मसाले और सोया सॉस पर भी यही बदलाव लागू होगा।

ध्यान दें: खड़े मसाले (ब्रांड वाले) पर टैक्स पहले जैसा ही रहेगा।

सस्ते में मसाले कैसे पाएं:
पैकेट और पिसे हुए मसाले अक्सर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इन्हें बचने के लिए घर पर खड़े मसालों से पाउडर तैयार करना बेहतर विकल्प है। इससे स्वाद भी बढ़ता है, सेहत भी सुरक्षित रहती है और बजट पर असर भी कम होगा।

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