यूसीसी संशोधन विधेयक राज्यपाल ने लौटाया, तकनीकी खामी पर जताई आपत्ति

देहरादून : समान नागरिक संहिता (यूसीसी) संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने आपत्ति के साथ सरकार को वापस लौटा दिया है। अब संबंधित विभाग द्वारा विधेयक का पुनः परीक्षण किया जाएगा। गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान यह संशोधन विधेयक सदन से पारित कर सरकार ने इसे लोक भवन भेजा था।

लोक भवन ने विधेयक की धारा-4 में तकनीकी त्रुटि पाए जाने पर आपत्ति जताई है। धारा-4 में निर्धारित आयु से कम में विवाह किए जाने पर दंड के प्रावधान का दो बार उल्लेख किया गया है, जिसे विधिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं माना गया। इसी कारण राज्यपाल ने विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया है।

अब गृह विभाग लोक भवन द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान करते हुए संशोधित अध्यादेश तैयार करेगा और उसे दोबारा विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। विधेयक में आवश्यक सुधार के बाद ही इसे पुनः पारित कराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

गौरतलब है कि इससे पहले धर्मांतरण से संबंधित विधेयक को भी लोक भवन ने तकनीकी खामियों के चलते शासन को वापस भेज दिया था। इस पर भी धर्मस्व विभाग द्वारा सभी कमियों को दूर कर संशोधित विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है।

सरकार का कहना है कि विधायी प्रक्रिया के तहत सभी विधेयकों को विधिक रूप से त्रुटिरहित बनाकर ही अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की संवैधानिक या कानूनी बाधा उत्पन्न न हो।

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