लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार समाज कल्याण के लिए कई एक तमाम योजनाए चल रही है। जिससे कि समाज के हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल सके ऐसी ही एक योजना को शादी अनुदान योजना है जिसे कुछ समय पहले सामूहिक विवाह योजना आने के बाद बंद कर दिया गया था। लेकिन सरकार ने पुनः व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना को लागू कर दिया है जिसमें गरीब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और सामान परिवारों को इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। लखनऊ जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह ने इस पूरी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी है।
ऐसे करें आवेदन –
निर्धन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को ₹20000 का सरकार की तरफ से शादी अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है जिसे शादी के 3 महीने पहले या फिर शादी के 3 महीने बाद तक ही आवेदन करने का समय होता है। शादी अनुदान की वेबसाइट पर जाकर किसी कैसे यह इंटरनेट की दुकान पर जाकर कोई भी लाभार्थी पूरे मानक एप्लीकेशन भरकर इसका लाभ ले सकता है।
शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए मानक –
- लाभार्थी की आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 और शहरी क्षेत्र में 56460 रुपए वार्षिक होनी चाहिए
- शादी अनुदान योजना का लाभ एक ही परिवार की सिर्फ दो पुत्री को ही मिल सकेगा
- इस योजना के अंतर्गत विकलांग विधवा या निराश्रित महिला को प्राथमिकता दी जाएगी
शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए पुत्री की उम्र 18 वर्ष हुआ शादी योग पर जिससे विवाह हो रहा हो उसकी उम्र 21 साल से काम नहीं होनी चाहिए,
लखनऊ जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह ने बताया है।कि इस योजना को पुनः लागू किया गया है। शासन की मंशा के अनुसार इस योजना के अंतर्गत गरीब समाज के निम्न वर्ग से के लोग जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं। उन्हें ₹20000 की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा उपलब्ध की जाएगी शर्त यह है की शादी होने से 3 महीने पहले या फिर 3 महीने बाल तक आवेदन ऑनलाइन किया जा चुका हो। और दिए गए मानक के अनुसार आवेदन करता की आय होनी चाहिए किस योजना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है।