
गोंडा। धानेपुर थाना क्षेत्र के त्रिभुवन नगर ग्रंट के रहने वाले अजीत कुमार चौहान पुत्र राधेश्याम ने चिकित्सा अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दे कर बताया है कि राजेश यादव पुत्र अशरफी लाल, देवारीखेरा जनपद बलराम पुर के रहने वाले हैं जो कुतुबगंज बाजार में मेडिकल स्टोर और क्लिनिक दोनों दोनों चलाते हैं।
29/ 05/2024 को औषधि निरीक्षक ने छापा मारा था, लाइसेंस व बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित मेडिकल स्टोर और क्लिनिक को उसी समय सीज कर दिया गया था, इस परिपेक्ष्य में औषधि निरीक्षक की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमें के बावजूद मेडिकल और क्लिनिक संचालित किया जाता रहा।
दिनांक 14/062024 को शिकायत करता अमित चौहान पुत्र अजीत चौहान के बेटे जसवंत चौहान का गलत इलाज के चलते मृत्यु हो गई थी। पिता की तहरीर पर आरोपी डॉक्टर राजेश यादव के विरुद्ध धानेपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
आरोपी इस मामले जिला कारागार में सजा याफ़्ता मुलजिम बन कर रहा है। हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद पुनः मेडिकल स्टोर व क्लिनिक संचालित कर रहा था, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से 30/102024 को की गई थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुजेहना के चिकित्सा अधीक्षक को जांच सौंपी गई थी।
जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर चिकित्सा अधीक्षक द्वारा क्लिनिक व मेडिकल को सील करते हुए आयुक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था, इतनी कारवाइयों के बाद पुनः आरोपी राजेश यादव द्वारा मेडिकल और क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी से की गई है।
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