
गोंडा : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने गोंडा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी, तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी सिद्धार्थ दीक्षित और दो पटल लिपिकों को बड़ी राहत दी है। लखनऊ हाईकोर्ट ने इन सभी की गिरफ्तारी पर 21 सितंबर तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
गोंडा में फर्जी शिक्षक नियुक्ति मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही बीएसए अतुल कुमार तिवारी, पटल लिपिक बेसिक सुधीर कुमार सिंह और पटल लिपिक वित्त एवं लेखा अनुपम पांडेय छुट्टी लेकर गायब हैं।
इस मामले में तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी सिद्धार्थ दीक्षित, बेसिक शिक्षा के पटल लिपिक सुधीर सिंह और वित्त विभाग के पटल लिपिक अनुपम पांडे भी शामिल हैं। अनामिका शुक्ला प्रकरण में कोर्ट के आदेश पर प्रदीप कुमार पांडेय ने इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधक और अनामिका शुक्ला समेत एक अज्ञात व्यक्ति भी आरोपी है।
बीएसए समेत सभी चारों ने नगर कोतवाली में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 21 सितंबर की अगली सुनवाई पर स्वयं उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अनुपस्थिति की स्थिति में स्टे आदेश वापस ले लिया जाएगा।
वादी प्रदीप कुमार पांडे ने कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की गई मुहिम जारी रहेगी। कोर्ट ने सरकार, गोंडा पुलिस और वादी से 21 सितंबर तक जवाब मांगा है।
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