Goa Fire : नाइट क्लब में वर्षों से अवैध निर्माण की हो रही थी शिकायत…जमीन के मालिक ने किया खुलासा

गोवा : गोवा के अरपोरा गाँव में स्थित ‘बिर्क बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब, जहां 7 दिसंबर को लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी, लंबे समय से अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। यह दावा उस जमीन के मालिक प्रदीप घडी अमोनकर ने किया है, जिस पर यह क्लब बना है।

अमोनकर ने बताया कि वे इस अवैध निर्माण के खिलाफ करीब 20 वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। साल 1994 में खरीदी गई जमीन को 2004 में सुरिंदर कुमार खोसला को बेचने का समझौता किया गया था, लेकिन भुगतान न होने पर सौदा रद्द कर दिया गया। इसके बावजूद खोसला ने जमीन पर नाइट क्लब का निर्माण कर दिया और बाद में उसे सौरभ और गौरव लूथरा को सौंप दिया।

शिकायतों के बाद क्लब को गिराने के आदेश भी जारी हुए थे, लेकिन खोसला की अपील पर पंचायत निदेशालय ने उस पर रोक लगा दी। जमीन मालिक का आरोप है कि खोसला पूरे मामले का मुख्य आरोपी है और उसके विदेश भागने की आशंका है।

पंचायत और प्रशासन की लापरवाही भी उजागर
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार —

  • क्लब का ट्रेड लाइसेंस मार्च 2024 में समाप्त हो चुका था
  • बिजली, पानी और भवन मरम्मत की एनओसी ग़लत तरीके से जारी हुई
  • पंचायत के पास सील करने का अधिकार था, फिर भी कार्रवाई नहीं की

अवैध निर्माण और प्रशासनिक चूक के कारण हुआ यह हादसा अब बड़े राजनीतिक और कानूनी विवाद में बदलता जा रहा है।

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