गाजीपुर सौतेले पिता ने किया रेप,15 दिन में हुआ आजीवन कारावास

  • एफआईआर समेत पूरी प्रक्रिया में लगे दो माह पांच दिन

Lucknow : महिलाओं,बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता जीरो टालरेंस की नीति के तहत गाजीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी तथा सशक्त पैरवी करते हुए एक अबोध बालिका के साथ हुए दुराचार के क्रूर अपराध के अभियुक्त उसके सौतेले पिता को कठोरतम सजा आजीवन कारावास न्यायालय द्वारा कराई गई है।

न्यायालय ने दोषी सौतेले पिता अशोक बनवासी के ऊपर एक लाख का अर्थदण्ड भी लगाया है। एएजी विनोद कुमार शाही ने इसे रेअर आफ द रेयरेस्ट केस बताया।
गाजीपुर एसपी इरज राजा के अनुसार मुख्यमंत्री व डीजीपी के सख्त निर्देशों के तहत न्यूनतम समय में कठोर सजा दिलाए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। गाजीपुर में हुए दुराचार के अभियुक्त को केवल 15 दिनों में कठोरतम सजा दिलाई गई। सौतेले पिता अशोक बनवासी द्वारा ही एक वर्ष की बच्ची से रेप किया गया था। बच्ची की मां की तहरीर पर थाना शादियाबाद में पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

इस केस में एफआईआर 20जुलाई को,अभियुक्त गिरफ्तारी 21जुलाई,आरोप पत्र प्रेषित 27अगस्त, न्यायालय द्वारा प्रकरण स्वीकार 09सितम्बर व आरोप निर्धारण 12सितम्बर को किया गया। विवेचना थाना प्रभारी शादियाबाद श्याम जी यादव द्वारा सटीक फोरेंसिक साक्ष्यों के माध्यम से आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रतिदिन तारीखें लगाई।

प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अशोक बनवासी पुत्र स्व.लालता बनवासी,निवासी सराय गोकुल, थाना शादियाबाद,गाजीपुर को ’मात्र 15 दिवस के अंदर कठोरतम सजा’ आजीवन कारावास सुनाई गयी। पुलिस महानिदेशक ने पुलिस एवं अभियोजन की टीम को 25 हजार रूपये का पुरस्कार’ देने की घोषणा की है।

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