
गाजीपुर : आईएस-191 के पूर्व सरगना मुख्तार अंसारी (मृत) के बेटे उमर अंसारी को उसकी मां और 50 हजार रुपये की इनामी अपराधी अफसा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर करने के मामले में लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है।
एसपी डॉ. ईराज राजा ने उमर अंसारी को पुलिस लाइन सभागार में मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई थी। यह जब्त संपत्ति आईएस-191 के पूर्व सरगना मुख्तार अंसारी से संबंधित है, जिसकी जब्तीकरण की कार्रवाई 06 दिसंबर 2021 को तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर की गई थी।
पुनः, आरोपी की ओर से प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर सम्यक विचार करने के बाद 21 सितंबर 2023 को जिलाधिकारी ने अंतिम आदेश पारित किया। आरोपी ने इस आदेश के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की, लेकिन वहां से भी उसे राहत नहीं मिली। 11 मार्च 2025 को न्यायालय ने सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए उक्त संपत्ति को राजसात करने का आदेश दिया।
एसपी ने बताया कि इसके बाद, अनुचित लाभ की नीयत से आरोपी के पुत्र उमर अंसारी ने अपने वकील लियाकत अली के साथ मिलकर सुनियोजित साजिश के तहत अपनी मां, फरार अपराधी अफसा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर करके एक याचिका न्यायालय में दाखिल की। जांच के दौरान यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ।
यह संपत्ति शहर कोतवाली क्षेत्र के देवकी बल्लभ दास मुहल्ले में स्थित है, जिसकी वर्तमान अनुमानित कीमत 9 से 10 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है। इस संपत्ति को हासिल करने की नीयत से न्यायालय को भी भ्रमित करने का प्रयास किया गया।
इस प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद मुहम्मदाबाद कोतवाली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।